उत्तराखंडक्राइम

Haridwar दुष्कर्म करने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द 

हरिद्वार/विजय सुब्रह्मण्यम 

युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, मारपीट व गाली गलौज करने के मामले में अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी योगराज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में आरोपी युवक पर पीड़ित युवती से शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है बीते दिनों जब पीड़ित युवती को पता चला कि आरोपी युवक की किसी अन्य महिला से सगाई हो गई है।तो पीड़ित युवती ने आरोपी से बात करनी बन्द कर दी थी। इसके बाद भी आरोपी युवक पीड़िता के साथ मारपीट व गाली गलौज कर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। यही नही,पीड़ित युवती ने आरोपी जोगराज सिंह पर शादी करने से मना करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि इसके बावजूद भी आरोपी युवक उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसपर शिकायतकर्ता पीड़िता ने आरोपी जोगराज सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम धनसनी थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद एफटीएस कोर्ट ने आरोपी जोगराज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी ।

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