उत्तराखंडहरिद्वार

लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा

 

हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ‘ग’) सेवा की विषयवार लिखित परीक्षा को लेकर हरिद्वार नगर क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त को दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी। परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज रेलवे स्टेशन के पास और पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज रेलवे फाटक ज्वालापुर में आयोजित होगी।

प्रशासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण भी प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन और पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों और पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का 200 मीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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